कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों और पति के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा, "पति द्वारा तलाक का नोटिस प्राप्त करने के बाद, पत्नी ने आपराधिक मामला दर्ज किया. पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता, दहेज उत्पीड़न के आरोप का अब कोई महत्व नहीं है."

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी तलाक का नोटिस प्राप्त करने के बाद दहेज या आपराधिक मामलों को लेकर याचिका दायर की जाती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है.

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