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Pregnancy Rule: कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा

ध्यान दे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, के तहत कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है.

Pregnancy Rule: कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

अगर किसी कंपनी में कार्यरत महिलाकर्मी गर्भवती है एवं अगर गर्भावस्था के कारण उसे नौकरी से निकाला जा रहा हैं तो ध्यान दे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, के तहत कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है.

कोई भी महिला अगर किसी संस्थान में 12 महीनों में, डिलिवरी डेट से पहले से 80 दिन से ज्यादा काम कर चुकी है, तो वह मेटरनिटी लीव पाने की हकदार होती है. मातृत्व अवकाश के लिए महिला को प्रसव से सात सप्ताह पहले लिखित नोटिस देना होगा.

गर्भवती महिला के वेतन में भी कटौती नहीं की जा सकती. अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा करने वाले को कम से कम तीन महीने की सजा और 5000 रु. तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा पितृत्व अवकाश के दौरान पिता, पत्नी और नवजात बच्चे के लिए पेड लीव ले सकते हैं. पितृत्व अवकाश 15 दिनों का होता है. जिसका फायदा पुरुष पूरी नौकरी के दौरान दो बार ले सकता है.

नए कानून के तहत कुछ अहम बदलाव

1. कामकाजी महिलाओं के लिए भारत में वैतनिक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है.

2. यह कानून केवल उन लोगों के लिए पात्र है जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाले संगठन में काम करते हैं.

3. प्रसवपूर्व अवकाश भी 6 से बढ़ाकर 8 सप्ताह किया जाता है.

4. एक महिला जो पहले से ही 2 बच्चों की माँ है, तीसरे बच्चे से 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की पात्र है.

5. यदि कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो वह 12 सप्ताह की छुट्टी की पात्र होती है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 27, 2022 11:03 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).