PAN Aadhaar Linking: आपका पैन कार्ड हो सकता है Deactivate, 31 मार्च से पहले करें ये काम, IT ने जारी किया अलर्ट

अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट कर दिया जाएगा. समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होंगा.

पैन कार्ड (Pan Card) का इस्तेमाल पहचान और वित्तीय लेनदेन के लिए भी किया जाता है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट कर दिया जाएगा. समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होंगा.

आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की न्यूनतम सजा और 10 हजार रुपये का न्यूनतम जुर्माना है. यह सजा और जुर्माना दोनों ही बढ़ सकते हैं.

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