Madras HC on AYUSH Treatment: आयुष उपचार को एलोपैथिक के समान मानें, मद्रास HC ने IRDAI को दिया निर्देश
मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को खर्चों की प्रतिपूर्ति के संबंध में आयुष उपचारों को एलोपैथी उपचारों के समान मानने का निर्देश दिया है.
मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को खर्चों की प्रतिपूर्ति के संबंध में आयुष उपचारों को एलोपैथी उपचारों के समान मानने का निर्देश दिया है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस आनंद वेंकटेश ने COVID-19 महामारी के दौरान आयुष डॉक्टरों द्वारा किए गए कार्यों पर जोर दिया, और कहा कि आयुष के तहत संक्रमित रोगी को पारंपरिक दवाओं की भी सिफारिश की गई जिससे कई रोगियों को राहत मिली.
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