Indigo ने कपल को देरी से दिया सामान, अब कोर्ट के आदेश पर देना होगा 70 हजार रुपये का मुआवजा
बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस को एक कपल को 70,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. पोर्ट ब्लेयर में चेक-इन सामान मिलने में देरी के कारण कपल की छुट्टियां बर्बाद हो गईं.
बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस को एक कपल को 70,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. पोर्ट ब्लेयर में चेक-इन सामान मिलने में देरी के कारण कपल की छुट्टियां बर्बाद हो गईं.
इंडिगो को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया, इसके अलावा जोड़े को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये और उनकी मुकदमेबाजी की लागत को कवर करने के लिए 10,000 हजार रुपये का भुगतान किया गया. Bumble Date Goes Wrong in Pune: जिप्सी मोटो पब में डेट पर गए व्यक्ति को 23,000 रुपये का बिल चुकाने के लिए ऑनलाइन मिली धमकी, देखें पोस्ट
1 नवंबर 2021 को जोड़े ने बेंगलुरु से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ अपनी यात्रा बुक की. गंतव्य पर पहुंचने पर वे यह देखकर निराश हो गए कि उनका चेक-इन सामान, जिसमें कपड़े, दवाएं और अंडमान नाव की सवारी के लिए नौका टिकट जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल थीं, पोर्ट ब्लेयर नहीं पहुंची थीं.
इसके बाद दंपति ने इंडिगो में शिकायत दर्ज कराई और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट प्रस्तुत की. इंडिगो के ग्राउंड क्रू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका खोया हुआ बैग अगले दिन (2 नवंबर) उन्हें पहुंचा दिया जाएगा. हालांकि, सामान 3 नवंबर को प्राप्त हुआ.
Consumer court orders Indigo to pay couple ₹70k for delay in delivering luggage, spoiling holiday mood
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— Bar & Bench (@barandbench) November 14, 2023
इसके बाद 18 नवंबर को दंपत्ति ने इंडिगो एयरलाइंस की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को कानूनी नोटिस भेजा. एक साल बाद, उन्होंने बेंगलुरु में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया और एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज की और अपनी छुट्टियों में व्यवधान के लिए मुआवजे की मांग की.
26 सितंबर को जिला उपभोक्ता अदालत ने आंशिक रूप से उनकी शिकायत स्वीकार कर ली और एयरलाइंस को 45 दिनों के भीतर 70,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. उपभोक्ता फोरम ने कहा कि भुगतान में देरी होने पर एयरलाइंस को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा.
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2023 03:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

