#सुप्रीमकोर्ट ने #महाराष्ट्र सरकार को एक और झटका देते हुए बुधवार को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय में 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी के तौर पर अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जो ओबीसी के लिए आरक्षित थीं, ताकि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। pic.twitter.com/XzesdF8hQO— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 15, 2021
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