Hijab row: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है, हिजाब अलग है. हालांकि कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला अभी तक नहीं सुनाया है और मामले पर अगली सुनवाई सोमवार (19 सितंबर) को फिर से होगी.
शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है, हिजाब अलग है।
मामले की अगली सुनवाई सोमवार (19 सितंबर) को होगी। pic.twitter.com/pO4a62k8qK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2022
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