दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज मामले की सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की है. मामले की सुनवाई करते समय महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि बेटी को जन्म देने पर ससुराल वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे. मामले की सुनवाई करते समय कोर्ट ने कहा कि लोगों को इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी हैं कि लड़की या लड़के का जन्म पुरुष के क्रोमोसोम से तय होता हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के अपराधियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि यह उनका बेटा है, जिसके गुणसूत्र, विवाहित जोड़े के मिलन के माध्यम से अजन्मे बच्चे के जेंडर का फैसला करेंगे.
Those Harassing Daughter-In-Law For Giving Birth To Girl Child Should Know That Chromosomes Of Their Son Decides Child's Gender: Delhi HC | @nupur_0111 https://t.co/bPzTVUeuvQ
— Live Law (@LiveLawIndia) January 10, 2024
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