'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' के तहत संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है. नए नियम 28 जनवरी तक लागू रहेंगे. इसके तहत अब राज्य में जिम और स्पा 50% कैपिसिटी के साथ ऑपरेट होंगे. जबकि शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुलेंगी. हरियाणा में मंगलवार को कोरोना वायरस के 8,388 नए मामले सामने आए हैं और आठ संक्रमितों की मौत हुई.
'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' के तहत संशोधित गाइडलाइन जारी। नए नियम 28 जनवरी तक लागू रहेंगे। अब जिम और स्पा 50% कैपिसिटी के साथ ऑपरेट होंगे। शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुलेंगी।#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/E4G1mNnBWu
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 18, 2022
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