Rahul Gandhi Guilty: कांग्रेस को बड़ा झटका, 'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी दोषी करार

सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है.

Rahul Gandhi Guilty: सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को साल 2019 में उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को दोष ठहराया है. राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा सुनाया जाना बाकी है.  मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.  वहीं कोर्ट में सुनाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने जो बात कही थी वह एक सभा के दौरान कहा था. ऐसे में उन्होंने किसी को ठेस पहुंचाने को लेकर नहीं कहा था

वहीं कहा जा रहा है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो धराए लगाईं गई है. उन धाराओं में राहुल गांधी को करीब दो साल की सजा हो सकती है. राहुल गांधी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यदि राहुल गांधी को कोर्ट की तरह से सजा सुनाया जाता है तो कांग्रेस उनके जमानत को लेकर ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है.

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