बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर नाराजगी जताई और खराब रखरखाव वाली सड़कों के कारण होने वाली मौतों को "मानव निर्मित आपदाएं" कहा. कोर्ट ने कहा, "एक पैदल यात्री या साइकिल चालक का खुले मैनहोल में गिरना कोई दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव निर्मित आपदा है. अनुच्छेद 21 के तहत आपका न केवल एक संवैधानिक कर्तव्य है, बल्कि एक वैधानिक दायित्व भी है." अदालत ने प्रत्येक नगर निगम वार्ड के लिए अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने और वार्ड अधिकारी के साथ एक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है ताकि यह जांचा जा सके कि सभी मैनहोल पर सुरक्षात्मक ग्रिल लगाए गए हैं या नहीं.
Pothole Accidents Are Man-Made Disasters, State Has Constitutional Duty To Protect Rights Under Article 21: Bombay High Court | @CourtUnquote #RoadSafety #potholes https://t.co/bNDH3Dpo10
— Live Law (@LiveLawIndia) August 11, 2023
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