Supreme Court of ED Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की है. SC ने कहा कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है, तो ईडी 'प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के सेक्शन-19 के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर ईडी को हिरासत की आवश्यकता है तो जांच एजेंसी संबंधित अदालत के समक्ष आवेदन दे सकती है और उसके बाद हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के कारणों से संतुष्ट होने के बाद अदालत केवल एक बार हिरासत दे सकती है.

कोर्ट के संज्ञान में है केस तो आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी: SC

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