HC On Wife's Threats Of Suicide And Torture: दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, पत्नी की आत्महत्या और प्रताड़ना की धमकी पति के लिए इससे बड़ी यातना नहीं हो सकती
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा आत्महत्या और प्रताड़ना की धमकी मामले में टिपण्णी की है कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की आत्महत्या और प्रताड़ना की धमकी देने पति के लिए इससे बड़ी यातना नहीं हो सकती है
Delhi Hight Court On Wife's Threats Of Suicide And Torture: दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा आत्महत्या और प्रताड़ना की धमकी मामले में टिपण्णी की है कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की आत्महत्या और प्रताड़ना की धमकी देने पति के लिए इससे बड़ी यातना नहीं हो सकती है. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने की पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अवैध संबंध के झूठे आरोप "अंतिम प्रकार की क्रूरता" हैं.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा, "अवैध संबंध के झूठे आरोप चरम प्रकार की क्रूरता हैं. क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच विश्वास और विश्वास के पूरी तरह से टूटने को दर्शाता है, जिसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता टिक नहीं सकता है." पत्नी को लेकर पति ने यह भी दावा किया कि उसने बालकनी से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसके काफी प्रयासों से उसे बचा लिया गया, अदालत ने कहा कि आत्महत्या की धमकी ने न केवल उस पर भारी असर डाला, बल्कि वैवाहिक रिश्ते की एकता पर भी असर डाला है.
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