#दिल्लीहाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें #INXMedia में आरोपी व्यक्तियों द्वारा जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री #पीचिदंबरम और उनके बेटे कार्ति शामिल हैं। pic.twitter.com/WmubhPxanL— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 10, 2021
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