कर्नाटक (Karnataka) राज्य वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा. और अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास 100 मीटर से कम दूरी के क्षेत्रों को साइलेंस ज़ोन घोषित किया जाता है

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