मास्क एक सुरक्षा कवच है, अकेले ड्राइविंग करते वक्त भी पहनना अनिवार्य है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य किया है. कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो कोरोना को फैलने से रोकता है.
गाड़ी में मास्क पहनने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश-
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