पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे ए जी पेरारिवलन की दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार करने की केंद्र सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने कहा कि वह इससे सहमत नहीं है और वह इस मामले में अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। pic.twitter.com/rOQjYFbIi6— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 4, 2022
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