पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए दायर याचिका खारिज
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वकील रामप्रसाद सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए दायर की गई रिट याचिका ख़ारिज की.
17 फरवरी: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने वकील रामप्रसाद सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ (Jagdeep dhankhar) को हटाने के लिए दायर की गई रिट याचिका खारिज की.आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सचिवालय और राजभवन के बीच जारी खींचतान लगातार जारी है. सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है.
इसके बाद जगदीप धनखड़ ने ममता को लिखा पत्र सार्वजनिक किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, “संवाद, चर्चा और विचार-विमर्श, विशेष रूप से मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच, लोकतंत्र के लिए सर्वोत्कृष्ट हैं और संवैधानिक शासन का एक अविभाज्य हिस्सा हैं.” “इस दिशा में मेरे सभी गंभीर प्रयास दुर्भाग्य से आपकी ओर से रुख को देखते हुए सफल नहीं हुए हैं. इस तरह के परिदृश्य में संवैधानिक गतिरोध पैदा करने की क्षमता है, जिसे हम दोनों की शपथ टालने की अनुमति नहीं देती है.”
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