Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई में कहा है कि मच्छरों (Mosquitos) का काटना दुर्घटना नहीं है और यह दुर्घटना बीमा पॉलिसी (Accident Insurance Policy) के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए मच्छर के काटने पर दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम नहीं किया जा सकता है. यह भी पढ़ें: West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस मंथा की बेंच करेगी कालियागंज रेप और मर्डर केस की सुनवाई
देखें ट्वीट-
Mosquito Bite is not an 'accident' and hence, not covered under Accident Insurance Policy, says #CalcuttaHighCourt. pic.twitter.com/pEKiUq316D
— Live Law (@LiveLawIndia) May 10, 2023
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