बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को मुहर्रम का जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी
बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को मुहर्रम का जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी...
बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को मुहर्रम का जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति के.के. तातेड़ और न्यायमूर्ति पी. के. चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि जुलूस में कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा चुके लोग ही हिस्सा ले सकेंगे. जुलूस में ट्रकों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी और हर ट्रक में अधिकतम 15 लोग ही सवार होंगे.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)