बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को मुहर्रम का जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति के.के. तातेड़ और न्यायमूर्ति पी. के. चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि जुलूस में कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा चुके लोग ही हिस्सा ले सकेंगे. जुलूस में ट्रकों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी और हर ट्रक में अधिकतम 15 लोग ही सवार होंगे.
बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को मुहर्रम का जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी https://t.co/LUpaSHOD7g
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) August 18, 2021
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