Bengaluru Rameshwaram Cafe Blast: बेंगलुरु के द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है. बेंगलुरु ने मामले में आईपीसी की धारा 307, 471 और यूएपीए की धारा 16, 18 और 38 के तहत एफआईआर दर्ज की है. वहीं बेंगलुरु ने एफआईआर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई हैं. बताना चाहेंगे कि बेंगलुशुक्रुरवार को कैफे में हुए धमाके में दस लोग जख्मी है. फिलहाल ब्लास्ट मामले में  पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है. पुलिस को मामले में एक संदिग्घ सीसीटीवी में कैद हो गया है.

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