COVID के चलते 21 जून तक बेंगलुरू शहर में धारा-144 लागू, बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को छूट

बेंगलुरू शहर के पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर धारा 144 सीआरपीसी (सार्वजनिक स्थानों पर 4 से अधिक लोगों की सभा को छोड़कर, जिन उद्देश्यों को छूट दी गई है) को 21 जून मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को मिलेगी छूट.

COVID के चलते 21 जून तक बेंगलुरू शहर में धारा-144 लागू, बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को छूट-

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\