COVID के चलते 21 जून तक बेंगलुरू शहर में धारा-144 लागू, बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को छूट
बेंगलुरू शहर के पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर धारा 144 सीआरपीसी (सार्वजनिक स्थानों पर 4 से अधिक लोगों की सभा को छोड़कर, जिन उद्देश्यों को छूट दी गई है) को 21 जून मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को मिलेगी छूट.
COVID के चलते 21 जून तक बेंगलुरू शहर में धारा-144 लागू, बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को छूट-
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