COVID के चलते 21 जून तक बेंगलुरू शहर में धारा-144 लागू, बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को छूट-
Bengaluru City Police Commissioner & Addl Dist Magistrate issues order - Sec 144 CrPC (prohibiting assembly of more than 4 people in public places, except for purposes which are exempted) to remain in effect till 21st June midnight.
Bus stands, railways station & airports exempt
— ANI (@ANI) June 15, 2021
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