Batla House Encounter Case: आतंकी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, दिल्ली HC ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदला

आरिज खान उर्फ ​​जुनैद को उक्त मुठभेड़ के बाद लगभग एक दशक तक फरार रहने के बाद 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: बटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट से मौत की सजा पाने वाले आतंकी आरिज खान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल  दिया है. 2008 में हुए इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी. साल 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बटला हाउस केस में इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था. आरिज खान उर्फ ​​जुनैद को उक्त मुठभेड़ के बाद लगभग एक दशक तक फरार रहने के बाद 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.

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