आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 31.03.2023 से पहले अपने पैन ... - Latest Tweet by PBNS Hindi

The latest Tweet by PBNS Hindi states, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.04.2023 से, अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा: @IncomeTaxIndia'

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