मुस्लिम कर्मचारियों-शिक्षको को रमजान में एक घंटा पहले घर जाने की अनुमति, आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश
आंध्र प्रदेश के इस्लाम मानने मानने वाले सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारियों को 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले कार्यालय व स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई है.
आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा की सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले कार्यालय व स्कूल छोड़ने की अनुमति है.
बात दें कि रमजान के पवित्र महीने में बच्चे से लेकर बूढ़ों तक एक महिना रोजा रखते हैं और दिन रात इबादत करते हैं. एक महीना रोजा रखने के बाद ईद का चांद दिखने के बाद पुरुष ईदगाहों में और महिलाएं घरों में ईद की नमाज अदा करती हैं.
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