व्यभिचार अब आपराधिक अपराध नहीं, लेकिन वैवाहिक हस्तक्षेप पर हो सकता है सिविल केस: दिल्ली हाईकोर्ट
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के प्रेमी/प्रेमिका के खिलाफ विवाह में हस्तक्षेप करने के लिए मुकदमा कर सकता है और स्नेह एवं साथ छिन जाने के एवज में आर्थिक मुआवज़े की मांग कर सकता है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 'जोसेफ शाइन' मामले में व्यभिचार को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया हो, लेकिन इसके सिविल परिणाम अब भी संभव हैं..
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के प्रेमी/प्रेमिका के खिलाफ विवाह में हस्तक्षेप करने के लिए मुकदमा कर सकता है और स्नेह एवं साथ छिन जाने के एवज में आर्थिक मुआवज़े की मांग कर सकता है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 'जोसेफ शाइन' मामले में व्यभिचार को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया हो, लेकिन इसके सिविल परिणाम अब भी संभव हैं. अदालत ने कहा कि यदि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण वैवाहिक संबंध टूटते हैं, तो प्रभावित पक्ष उस व्यक्ति के खिलाफ हर्जाने का दावा कर सकता है. यह भी पढ़ें: तलाक के बाद भी मुस्लिम महिला को मिलेगा गुजारा भत्ता, पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला
अदालत ने टिप्पणी की, "जब कोई जीवनसाथी वैवाहिक संबंध टूटने से उत्पन्न क्षति के लिए दावा करता है, तो कानून इसे एक अपकृत्य (टॉर्ट) के रूप में मानता है और विवाह में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति से मुआवज़ा मांगा जा सकता है." कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में दी, जिसमें एक महिला पर एक विवाहित व्यक्ति की पत्नी ने अपने वैवाहिक संबंध बिगाड़ने का आरोप लगाया था. हाई कोर्ट ने उस महिला के खिलाफ दायर मुकदमे को विचारणीय मानते हुए इसे बरकरार रखा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा महिला पर लगाए गए आरोप के खिलाफ मुकदमा बरकरार रखा
The Delhi High Court recently held that although adultery is no longer a crime, it can still have civil consequences.
The Court said a spouse can sue her partner's paramour and claim monetary compensation for interfering with their marriage and causing loss of affection and… pic.twitter.com/qzo5BnoljT
— Bar and Bench (@barandbench) September 22, 2025
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 22, 2025 12:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

