Ad Revenue Income Sharing By X Liable To GST: एक्स के इस स्कीम से कमाया पैसा, अब यूजर्स को देना पड़ेगा 18 प्रतिशत जीएसटी, जानें कितनी है लिमिट
एक्स से जो भी यूजर्स पैसे कमा रहे थे उन सभी को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. एक्स से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत जो भी यूजर्स कमा रहे हैं उन सभी को जीएसटी कानून के तहत 18 प्रतिशत की जीएसटी देना होगा. एक्स से एड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत यूजर्स को मिलने वाली इनकम को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा.
एक्स यूजर्स को तगड़ा झटका लगा हैं. अब एक्स से जो भी यूजर्स पैसे कमा रहे थे उन सभी को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. एक्स से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत जो भी यूजर्स कमा रहे हैं उन सभी को जीएसटी कानून के तहत 18 प्रतिशत की जीएसटी देना होगा. एक्स से एड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत यूजर्स को मिलने वाली इनकम को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा. विशेषज्ञों ने यह बात कही है. विशेषज्ञों ने कहा कि अगर किसी शख्स की किराये से इनकम, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं से कुल इनकम एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर टैक्स लगेगा.
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