दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से संपत्ति दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को एक अभ्यावेदन मानकर तीन महीने के भीतर फैसला करने को कहा है. न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा तय किया जाना है. अदालत ने कहा कि यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो वह अधिकारियों को उपाध्याय से संपर्क करने की स्वतंत्रता देगी.
देखें ट्वीट-
Decide Plea To Link Properties With Aadhaar Within Three Months: Delhi High Court To Centre, Delhi Govt#Aadhar #DelhiHighCourthttps://t.co/lTqkS6zcTt
— Live Law (@LiveLawIndia) December 21, 2023
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