#कर्नाटक के इस जिले में एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 2014 में हुई इस घटना में मंगलुरु तालुक के कोटेकर गांव निवासी इरफान (28) पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। pic.twitter.com/CFFETVPrFi— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 30, 2021
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