#उत्तरप्रदेश धर्मातरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत दोषी ठहराए जाने के पहले मामले में अमरोहा की एक अदालत ने एक 26 साल के बढ़ई को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। pic.twitter.com/KDyr16FxjI— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 18, 2022
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