बुधवार को उतराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने सोशल मीडिया साइट पर एक मॉर्फ्ड वीडियो के वायरल होने के आरोप लगाने वाली एक याचिका पर जवाब नहीं देने के कारण फेसबुक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मेटा-स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ) दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का अनुपालन नहीं कर रहा है. यहां तक की फेसबुक को चेतावनी दी कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा.
ट्वीट देखें:
'It Appears Facebook Is Not Complying With IT Rules': Uttarakhand High Court Imposes ₹50K Costs On FB For Not Filing Reply In PIL https://t.co/Qc71BqZ882
— Live Law (@LiveLawIndia) December 8, 2022
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