Morbi Bridge Collapse: 29 नवंबर(बुधवार) को गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि मोरबी पुल का ढहना ख़राब रखरखाव के कारण एक इंजीनियरिंग आपदा थी. अदालत ने यह भी कहा कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि संबंधित अधिकारी पुल का ठीक से रखरखाव करने में विफल रहे. मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने राजकोट जिले में दो विरासत पुलों की खराब स्थिति के बारे में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. जब पीठ को सूचित किया गया कि अधिकारी दोनों पुलों की मरम्मत के लिए सहमत हो गए हैं, तो अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित मरम्मत की जाए और मोरबी की तरह कोई घटना न हो.
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Morbi Bridge collapse was an engineering disaster due to improper maintenance: Gujarat High Court
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— Bar & Bench (@barandbench) November 30, 2023
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