HC On Rape Convict Narayan Sai: रेप के दोषी और आशाराम बापू के बेटे नारायण साईं ने बीमार पिता की देखरेख को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में अंतिरम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी. जिस याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि हमें आप पर भरोसा नहीं है. इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनकी प्रार्थना पर्याप्त मेडिकल दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है. दरअसल नारायण साईं ने कोर्ट से बाहर आने को लेकर बीमार पिता आसाराम बापू की देखरेक को लेकर 20 दिन के लिए कोर्ट से अंतिम जमानत मांगी थी. लेकिन कोर्ट से उन्हें निराशा मिली.
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'We Don't Trust You': Gujarat HC To Rape Convict Narayan Sai Who Sought Interim Bail To Look After Ailing Father Asaram; Plea Withdrawn | @ISparshUpadhyay #GujaratHighCourt #Asaram https://t.co/RV37cLcu4E
— Live Law (@LiveLawIndia) January 29, 2024
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