Delhi Riots Case 2020: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दंगा-संबंधी मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोप-मुक्त घोषित कर दिया गया है.
Delhi's Karkardooma Court discharges Umar Khalid and Khalid Saifi in a riot-related case in February 2020.
— ANI (@ANI) December 3, 2022
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