Shocking! शख्स ने एक ही महिला से चार बार की शादी, फिर 37 दिनों में तीन दफा दिया तलाक, वजह है बेहद हैरान करने वाली

एक अजीबो-गरीब घटना ताइवान से सामने आई है, जहां एक शख्स ने एक ही महिला से करीब चार बार शादी की और फिर महज 37 दिनों की अवधि में उसे तीन बार तलाक दे दिया. ऐसा करने की पीछे की वहज बेहद हैरान करना वाली है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Shocking! एक अजीबो-गरीब घटना ताइवान (Taiwan) से सामने आई है, जहां एक शख्स ने एक ही महिला से करीब चार बार शादी (Wedding) की और फिर महज 37 दिनों की अवधि में उसे तीन बार तलाक (Divorce) दे दिया. ऐसा करने की पीछे की वजह बेहद हैरान करने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शख्स ने चार बार शादी और तीन बार तलाक सिर्फ इसलिए लिया, ताकि उसे एक्सटेंडेड पेड लीव (Extended Paid Leaves) मिल सके. बताया जा रहा है कि अज्ञात शख्स ताइपे (Taipei) के एक बैंक में क्लर्क का काम करता है. पहली शादी के लिए जब शख्स ने छुट्टी मांगी तो बैंक ने 8 दिन की छुट्टी मंजूर की थी.

शख्स ने पिछले साल 6 अप्रैल को शादी कर ली और एक बार जब उसकी शादी की छुट्टी खत्म हो गई तो उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अगले दिन फिर से उसने एक और सवेतन छुट्टी मांगने के लिए शादी कर ली. शख्स ने इस सिलसिले को एक ही महिला से चार बार शादी करने और तीन बार तलाक लेने तक बरकरार रखा. इस तरह से वह चार शादियों के लिए 32 दिनों की भुगतान सहित छुट्टी लेने में कामयाब रहा. यह भी पढ़ें: Good News! इस देश में नवविवाहितों को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए मिल सकती है इतनी बड़ी रकम, जानें क्या है इसकी वजह

हालांकि चीजें वैसी नहीं हुईं, जैसी उसने योजना बनाई थी, जब बैंक को शख्स की योजना के बारे में पता चला तो बैंक ने उसे अतिरिक्त भगुतान वाली  छुट्टियों को देने से इनकार कर दिया और उसकी पहली शादी के लिए सिर्फ 8 दिन के वेतन सहित छुट्टियों को स्वीकार किया. अतिरिक्त भुगतान वाली छुट्टियों से इनकार करने के बाद भी क्लर्क ने चार बार शादी करने और तीन बार तलाक लेने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने अपने नियोक्ता के खिलाफ ताइपे सिटी लेबर ब्यूरो (Taipei City Labour Bureau) में शिकायत दर्ज कराई और बैंक पर लेबर लीव रूल्स (Labour Leave Rules) के अनुच्छेद 2 का पालन नहीं करने का आरोप लगाया.

कानून के मुताबिक, कर्मचारी शादी करने के बाद आठ दिनों के सवैतनिक अवकाश के हकदार होते हैं. चूंकि क्लर्क ने चार शादियां की थीं, इसलिए उसे 32 दिनों का सवैतनिक अवकाश मिलना चाहिए था. ताइपे सिटी लेबर ब्यूरो ने मामले की जांच की और फैसला सुनाया कि नियोक्ता ने श्रम कानून का उल्लंघन किया है. अक्टूबर 2020 में बैंक पर NT$20,000 (52,800 रुपए) का जुर्माना लगाया गया था.

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