Condom Removal Without Permission: Sex के दौरान पार्टनर की अनुमति के बिना कंडोम हटाना अब होगा अपराध, जानें किस देश का है यह नया नियम
कंडोम (Photo Credits: Facebook)

Condom Removal Without Permission: कैलिफोर्निया (California) में अब सेक्स (Sex) के दौरान पार्टनर की अनुमति के बिना कंडोम हटाना अपराध माना जाएगा. दरअसल, कैलिफोर्निया के सांसदों ने सेक्स के दौरान बिना अनुमति के कंडोम (Condom) हटाने को गैरकानूनी घोषित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया. विधायकों ने मंगलवार को गोविन न्यूजॉम (Gavin Newsom) को एक विधेयक भेजा, जिसमें सेक्स एक्ट की नागरिक परिभाषा में अधिनियम जोड़ा गया, जो मौखिक सहमति के बिना कंडोम हटाने को अपराध बताता है, लेकिन यह आपराधिक कोड नहीं बदलता है. इसके बजाय यह नागरिक संहिता में संशोधन करेगा, ताकि पीड़ित अपराधी पर दंडात्मक हर्जाने सहित हर्जाने के लिए मुकदमा कर सके.

डेमोक्रेटिक असेंबली की महिला क्रिस्टीना गार्सिया (Cristina Garcia) साल 2017 से कानून पर जोर दे रही हैं, जब येल विश्वविद्यालय (Yale University) के एक अध्ययन में कहा गया था कि महिलाओं और समलैंगिक पुरुषों दोनों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थीं. उनके मूल बिल ने इसे अपराध बनाने का प्रयास किया. यह भी पढ़ें: Sex With Student: नाबालिक छात्र को 39 वर्षीय टीचर ने बनाया अपनी हवस का शिकार, रेप के आरोप में गिरफ्तार

इस साल विश्लेषकों ने कहा कि गार्सिया का बिल नागरिक कानून में किसी भी अस्पष्टता को दूर करेगा. गार्सिया ने कहा कि यह अधिनियम पीड़ितों को दीर्घकालिक शारीरिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है. न्यूयॉर्क और विस्कॉन्सिन के सांसदों ने पहले संबंधित कानून का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गार्सिया ने कहा कि कैलिफोर्निया इसे अवैध बताने वाला पहला देश होगा. उनका बिल इस साल कैलिफोर्निया में बिना किसी विरोध के पारित हुआ.

मंगलवार को राज्य सीनेट ने एक पति या पत्नी के बलात्कार को गैर-पति या पत्नी के बलात्कार के समान माना. अगर पीड़िता की शादी अपराधी से हुई है तो बिल बलात्कार कानून से छूट हटा देता है. कैलिफोर्निया 11 राज्यों में से एक है जो पति-पत्नी के बलात्कार और यौन हमले के अन्य रूपों के बीच अंतर करता है. बिल समर्थकों ने कहा कि भेद उस समय से है जब महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति का पालन करें. अधिनियम में बल या हिंसा का प्रयोग शामिल है, जिसके लिए आरोपी पति या पत्नी को जेल की सजा हो सकती है.