Independence Day 2019: मान-सम्मान-अभिमान का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज! जानिए तिरंगा फहराने से जुड़े नियम-कानून

15 अगस्त को देश का हर नागरिक ध्वजारोहण समारोह में शामिल होता है और राष्ट्रगान के समय राष्ट्रध्वज के सम्मान में खड़ा होकर राष्ट्रगान गुनगुनाता है, ऐसा करते हुए वह खुद में गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन तिरंगा फहराने और उससे जुड़े नियम-कानून की जानकारी कम ही लोगों को होती है.

तिरंगा (Photo Credits: Facebook)

Independence Day 2019: किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) उस देश के मान-सम्मान और गौरव का प्रतीक होता है. यही वजह है कि हर देश का नागरिक अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान अपनी जान से बढ़कर करता है. समय-समय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने संबंधित कुछ नियम आदि में संसोधन होते रहे हैं. साल 2002 से पूर्व आम लोगों को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) एवं गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर ही ध्वजारोहण की छूट थी. लेकिन 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में कुछ संसोधन किये जाने के बाद अब देश का कोई भी नागरिक साल के किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज (Tricolor) फहरा सकता है.

हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर देश का हर नागरिक ध्वजारोहण समारोह में शामिल होता है और राष्ट्रगान के समय राष्ट्रध्वज के सम्मान में खड़ा होकर राष्ट्रगान गुनगुनाता है, ऐसा करते हुए वह खुद में गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वजारोहण संबंधित नियम-कानून की जानकारी कम ही लोगों को होती है. आइये जानें ध्वजारोहण से संबंधित विधि सम्मत द्वारा पारित नियम एवं कानून क्या क्या हैं.

तिरंगा फहराने से जुड़े नियम-कानून 

बहरहा, हर राष्ट्र एवं वहां के नागरिकों के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज उसका मान-सम्मान होता है, अतः दूसरे देश के ध्वजा को भी पूरा सम्मान देना चाहिए.

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