MP High Court Verdict: 'भारत माता की जय' बोलना होगा और तिरंगे को सलामी देनी होगी; मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनोखी शर्तों के साथ आरोपी को दी जमानत, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले एक व्यक्ति को अनोखी शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने आरोपी फैजल उर्फ फईजान को भोपाल थाने में हर महीने दो बार 'भारत माता की जय' का नारा लगाने और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलाम करने का निर्देश दिया है.
MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले एक व्यक्ति को अनोखी शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने आरोपी फैजल उर्फ फईजान को भोपाल थाने में हर महीने दो बार 'भारत माता की जय' का नारा लगाने और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलाम करने का निर्देश दिया है. ऐसा उसे ट्रायल खत्म होने तक करना होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन शर्तों का उद्देश्य उसे अपने देश के प्रति गर्व महसूस कराना है. जज ने कहा कि फईजान को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड पर जमानत दी जा रही है. लेकिन, उसे पुलिस थाने में हर महीने की पहली और चौथी मंगलवार को रिपोर्ट करना होगा. इन विजिट्स के दौरान उसे राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करना होगा और 'भारत माता की जय' के नारे लगाने होंगे.
आरोपी फैजल उर्फ फईजान को मई 2024 में भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में दर्ज FIR के बाद गिरफ्तार किया गया था. उस पर IPC की धारा 153B के तहत आरोप लगे हैं, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने वाले कार्यों से संबंधित है.
अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि फईजान के कार्यों ने देश की एकता को नुकसान पहुंचाया है. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि फईजान एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इस मामले में फईजान के खिलाफ वीडियो सबूत भी है, जिसमें वह पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहा है. जबकि, फईजान के वकील ने उसे झूठा फंसाने का आरोप लगाया है. हालांकि, कोर्ट ने प्रस्तुत सबूतों को देखते हुए उसे जमानत दी.
इसके बाद कोर्ट ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जमानत दी, इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि वह ट्रायल के दौरान नियमित रूप से कोर्ट में हाजिर रहेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2024 11:07 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

