Weekend Lockdown in Maharashtra: महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला? जानें पूरी डिटेल
महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है. वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगा. दरअसल, पिछले रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन और कई सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी जिसमें कोरोनावायरस के बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिन के समय निषेधाज्ञा और रात का कर्फ्यू शामिल था.
महाराष्ट्र (Maharashtra) में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है. वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगा. दरअसल, पिछले रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन और कई सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी जिसमें कोरोनावायरस (Coronavirus) के बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिन के समय निषेधाज्ञा और रात का कर्फ्यू (Night Curfew) शामिल था. वीकेंड लॉकडाउन के प्रभाव मे आने से पहले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने लगातार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए हैं जिसमें यह बताया गया है कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान क्या चीजें खुली रहेंगी और क्या बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें- Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में लग सकता है 3 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन, राज्य सरकार के मंत्री ने दिए संकेत.
आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने वाली दुकानें और सुपरमार्ट्स सुबह सात से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि इस दौरान उन्हें कोविड-19 से संबंधित दिशानिर्देंशों का पालन करना होगा. कोरोना नियमों का पालन करते हुए एपीएमसी मार्केट खुले रह सकते हैं. हालांकि, निर्माण सामग्री, बिजली के घरेलू उपकरण और शराब की दुकानों को इस दौरान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
बीएमसी का ट्वीट-
यहां जानिए वीकेंड लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेंगे और क्या खुलेंगे?
क्या सुपरमार्ट्स खुले रहेंगे?
कोई भी प्रतिष्ठान जो सरकारी आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुएं बेचता है, वह सुबह सात से रात आठ बजे तक खुला रह सकता है. हालांकि इस दौरान प्रतिष्ठान में कोविड-19 से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. डी-मार्ट और बिग बाजार जैसे स्टोर जहां कई तरह की वस्तुएं मिलती हैं, वहां गैर-आवश्यक वस्तुओं वाला सेक्शन बंद रहेगा.
क्या गैराज सर्विसिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज खुले रहेंगे?
परिवहन की आवश्यकता के लिए गैराज आकस्मिक तौर पर खुले रह सकते हैं. हालांकि लोकल शॉप बंद रहेंगे. अगर कोई गैराज कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्या लोग शराब खरीद सकते हैं?
4 और 5 अप्रैल को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, जो टाइम विंडो उपलब्ध कराया गया है उस दौरान लोग बार से शराब खरीद सकते हैं या फिर घर पर मंगवा सकते हैं. यह एक्साइज डिपार्टमेंट के नियमों के अधीन भी है.
क्या केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाला माना जाएगा?
केंद्र सरकार और पीएसयू के सभी कर्मचारियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाला नहीं माना जाएगा. हालांकि, जिन विभागों को आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाले के रूप में माना गया है उसके कर्मचारियों को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अनमुति रहेगी.
क्या सड़क किनारे वाले ढाबे खुले रहेंगे?
हां सड़क किनारे वाले ढाबे खुले रहेंगे लेकिन इन्हें भी कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 58,993 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 32,88,540 हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इसके साथ ही महामारी से 301 और मरीजों की मौत हो गई जिससे मृतकों की संख्या 57,329 पर पहुंच गई. पिछले कुछ दिनों से राज्य में संक्रमण के 55,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. इस साल सात अप्रैल को एक दिन में सर्वाधिक 59,907 मरीज सामने आए थे. उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए 10 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक करेंगे.