कॉलेज के बाहर जिंदा जलाई गई महिला के मामले में फैसला आज

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वर्धा जिले की एक अदालत उस सनसनीखेज घटना में फैसला सुना सकती है जिसमें दो साल पहले हिंगनघाट शहर में एक युवा महिला व्याख्याता को उसके कॉलेज के गेट के बाहर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit : PTI)

नागपुर, 9 फरवरी : अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वर्धा जिले की एक अदालत उस सनसनीखेज घटना में फैसला सुना सकती है जिसमें दो साल पहले हिंगनघाट शहर में एक युवा महिला व्याख्याता को उसके कॉलेज के गेट के बाहर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. 3 फरवरी, 2020 को 27 वर्षीय एक युवा विकेश नागराले ने पीड़िता का घर से उसके कार्यस्थल, एमएके महिला कॉलेज, हिंगनघाट तक पीछा किया था, और सबके सामने उसे जला दिया था.

गंभीर रूप से जलने के बाद, उसे नागपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसने 10 फरवरी को दम तोड़ दिया था, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था. एक महीने बाद देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया था.हमलावर को घंटों बाद गिरफ्तार किया गया था और बाद में हत्या का आरोप लगाया गया था. मामला हिंगणघाट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष जारी था, जिसमें अभियोजन पक्ष ने नागराले के लिए मौत की सजा की मांग की थी. यह भी पढ़ें : Hijab Controversy: ‘अल्लाह-हु-अकबर’ के नारे लगाने वाली छात्रा ने कहा, अदालत के आदेश का पालन करूंगी

वर्धा पुलिस ने 426 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, पिछले दो वर्षों में महामारी लॉकडाउन के दौरान हुई 64 सुनवाई के दौरान 29 गवाहों से पूछताछ की गई थी. दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे के दौरान एक भी गवाह मुकरा नहीं. हालांकि, आरोपी नागराले ने सभी आरोपों का खंडन किया था.

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