Uttarakhand: आरोपी की प्राइवेट ऑडी इस्तेमाल करते थे देहरादून के जिला जज, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को देहरादून के जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है. जज पर आरोप हैं कि उनके पास सरकारी कार होने के बावजूद वो एक मुलजिम की ऑडी कार से देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिए यात्रा करते थे.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को देहरादून के जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है. जज पर आरोप हैं कि उनके पास सरकारी कार होने के बावजूद वो एक मुलजिम की ऑडी कार से देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिए यात्रा करते थे. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एचएस बोनाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जज प्रशांत जोधी 21 और 22 दिसम्बर को अपनी सरकारी कार से यात्रा न कर प्राइवेट ऑडी कार से कोर्ट के लिए यात्रा की थी. ज्ञापन में कहा गया है कि देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन में केवल कृष्ण सोइन के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है और उक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका (अपराधी) उच्च हाई कोर्ट के सामने लंबित है.

ज्ञापन में आगे कहा गया है कि इस कार को हाईकोर्ट गेस्ट हाउस, मसूरी के बाहर पार्क किया गया था, जहां आमतौर पर कैंप कोर्ट होता है. ज्ञापन में कहा गया है कि प्रशांत जोशी का ये कृत्य उनके आचरण उनकी निष्ठा को छूता है, इस कृत्य के लिए उन पर राशि और नियम 3 (1), 3 (2), और उत्तराखंड सरकार के आचरण नियमावली, 2002 के नियम 30 के उल्लंघन में है. ज्ञापन में लिखा गया है कि, '' न्यायिक अधिकारी का आचरण असंतुलित है.

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कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निलंबन की अवधि के दौरान अगले आदेश तक जोशी जिला न्यायाधीश के मुख्यालय रुद्रप्रयाग के साथ संलग्न रहेंगे और वह माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्टेशन से बाहर नहीं जाएंगे.

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