UP Love Jihad Law: यूपी में 'लव जिहाद' क़ानून और हुआ सख्त, उम्रकैद के प्रावधान वाले संशोधित विधेयक विधानसभा में पास, जानें नए बिल में क्या है

यूपी में 'लव जिहाद' क़ानून और सख्त हो गया है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकर ने लव जिहाद को रोकथाम को लेकर उम्रकैद के प्रावधान वाले संशोधित विधेयक को विधानसभा में मंगलवार को पेश किया हैं. जहां से यह बिल पास हो गया.

CM Yogi Adityanath (Photo: ANI)

UP Love Jihad Law: यूपी में 'लव जिहाद' क़ानून और सख्त हो गया है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकर ने लव जिहाद को रोकथाम को लेकर उम्रकैद के प्रावधान वाले संशोधित विधेयक को विधानसभा में मंगलवार को पेश किया हैं. जहां से यह बिल पास हो गया. इस बिल को पास होने के बाद मामले में कोई यदि शिकायत करता हैं और जांच में आरोप सिद्ध होता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. क्योंकि विधानसभा में पास लव जिहाद बिल में कई नए अपराध भी इसमें जोड़ी गई है.

इस बिल को उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक नाम दिय गया है. अभी तक देशभर उमें 10 राज्यों में धर्मांतरण या लव जिहाद विरोधी कानून लागू हो चुके हैं. हालांकि इस बिल को पास होने से पहले इसका विरोध भी हुआ. कुछ लोगों ने कहा कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है. लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए. यह भी पढ़े: Karnataka Love Jihad: कर्नाटक में लड़की के लापता होने के मामले मेें लव जिहाद का आरोप आया सामने

जानें नए बिल में क्या है प्रावधान

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