उत्तर प्रदेश: कमर्शियल वाहन चालकों को ड्रेस कोड के उल्लंघन पर भरना पड़ेगा 2000 रुपये का जुर्माना
देश में आपको बड़ी वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर अक्सर आराम के लिए लुंगी पहनकर ड्राइव करते हुए नजर आ जाएंगे. लेकिन अगर अब आप लुंगी पहनकर ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो आपके उपर दो हजार रूपये का चालान काटा जा सकता है. इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है. राज्य में लुंगी पहनकर ड्राइव कर रहे ट्रक ड्राइवरों से जुर्माना के रूप में दो हजार रूपये लिए जा रहे हैं.
देश में आपको बड़ी वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर अक्सर आराम के लिए लुंगी पहनकर ड्राइव करते हुए नजर आ जाएंगे. लेकिन अगर अब आप लुंगी पहनकर ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो आपके उपर दो हजार रूपये का चालान काटा जा सकता है. इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है. राज्य में लुंगी पहनकर ड्राइव कर रहे ट्रक ड्राइवरों से जुर्माना के रूप में दो हजार रूपये लिए जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक वाहन के ड्राइवर और उनके सहायक ड्राइवर अगर ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के नए प्रावधान के तहत दो हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा. बता दें कि यह ड्रेस कोड 1939 से एमवी अधिनियम का हिस्सा है जिसमें 1989 में संशोधन करते हुए इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का नया प्रावधान जोड़ा गया था.
वहीं अब इस प्रावधान में एक बार भी संसोधन किया गया है. एमवी ऐक्ट, 2019 की धारा 179 के तहत अब ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यह प्रावधान स्कूल वाहन चालकों के उपर भी लागू होगा. यह भी पढ़ें- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा- मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से होंगे लागू
बता दें कि एमवी ऐक्ट के तहत ड्राइवरों को फुल पैंट, शर्ट और बंद जूते पहने होते हैं. यही नियम सहायक या कंडक्टर पर भी लागू होता है. इस नियम के तहत सरकारी वाहन चालक भी आते हैं.