बिजनौर 16 फरवरी : उत्तर प्रदेश में बिजनौर की पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पारूल जैन ने आरोपी पर 113,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) भोलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि दोषी शादाब 21 जून, 2023 को लड़की के पास तब आया जब वह घर पर अकेली थी. वह उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया और बाद में अपने सहयोगी शैफ अली, शानू और फरमान के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद, उसके खिलाफ बिजनौर जिले के नूरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें : ठाणे के व्यापारी को रसायन की खेप में हेरफेर से 33 लाख रुपये का नुकसान, प्राथमिकी दर्ज
भोलेन्द्र सिंह ने कहा, वकील ने कहा कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा, "मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई. अदालत में अपराध का वर्णन करने वाली लड़की के बयान ने दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई."
मामले की सुनवाई करने वाले विशेष अतिरिक्त सत्र अदालत (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश पारूल जैन ने आरोपीयों पर 1 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसमें से 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना पीड़िता को देना होगा. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लड़की की पिता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.