Atul Subhash Case: अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में जांच हुई तेज, बेंगलुरू पुलिस जौनपुर पहुंचने के बाद ससुराल वालों के घर पर चिपकाया नोटिस
बेंगलुरू पुलिस अतुल सुभाष के ससुराल जरूर पहुंची. लेकिन एक दिन पहले ही उनके ससुराल में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और साले घर में ताला लगाकर घर छोड़कर भाग गए. घर बंद होने पर बेंगलुरू पुलिस उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर चली गई है.

Atul Subhash Case: बेंगलुरू में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में बेंगलुरू पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद मामले में बेंगलुरू पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई. पुलिस मामले में पूछताछ के लिए जौनपुर पहुंच चुकी हैं. बेंगलुरू पुलिस जौनपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन कोतवाली पहुंची. कोतवाली से निकिता सिंघानिया के बारे में जानकारी लेने के बाद उनके घर पहुंची.
बेंगलुरू पुलिस अतुल सुभाष के ससुराल जरूर पहुंची. लेकिन एक दिन पहले ही उनके ससुराल में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और साले घर में ताला लगाकर घर छोड़कर भाग गए. घर बंद होने पर बेंगलुरू पुलिस उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर चली गई है. यह भी पढ़े: Atul Subhash Suicide Case: मृतक अतुल के भाई ने कहा, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपी परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता समेत ससुराल वाले गिरफ्तारी के डर से भागे
दरअसल अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद निकिता और उनकी मां समेत जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है. उन्हें लग रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. इसी डर से सुभाष की पत्नी समेत ससुरल वाल घर छोड़कर भाग गए.
बेंगलुरू में पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ है केस दर्ज
बेंगलुरू में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में भाई की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. जिसमें अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत चार लोगों के नाम शामिल हैं.
अतुल सुभाष पत्नी से परेशान होकर 9 को की खुदकुशी
कई केसों का सामने करने वाले अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी. वह काफी परेशान था. मरने से पहले उसने एक घंटे 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। उसका कहना था कि क्योंकि मामला जौनपुर की अदालत में चल रहा है इसलिए उसे बार बार वहां जाना पड़ता है. इतना ही नहीं अदालत के आदेश पर अतुल हर महीने बेटे के भरण पोषण के लिए 40 हजार रुपये भी दे रहे थे.
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