Unlock 3.0 Guidelines: असम सरकार ने अनलॉक 3.0 को लेकर जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में अनलॉक-3.0 की गाइडलाइंस जारी किए जानें के बाद असम सरकार ने राज्य में जिन गतिविधियों को अनुमत दी है, उससे संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. आदेश आज शाम 7 बजे से 14 अगस्त शाम 7 बजे तक वैध रहेगा. अंतर जिला आवाजाही की अनुमति केवल सोमवार और मंगलवार को होगी, किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

कोरोना वायरस (Photo Credits: Pixabay)

दिसपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में अनलॉक-3.0 की गाइडलाइंस जारी किए जानें के बाद असम सरकार (Government of Assam) ने राज्य में जिन गतिविधियों को अनुमत दी है, उससे संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. आदेश आज शाम 7 बजे से 14 अगस्त शाम 7 बजे तक वैध रहेगा. अंतर जिला आवाजाही की अनुमति केवल सोमवार और मंगलवार को होगी, किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

इसके अलावा कामरूप मेट्रोपोलिटन (Kamrup Metropolitan) जिले में सड़क के उसी तरफ के मॉल व जिम सोमवार से शुक्रवार को खुल सकेंगे, जिस तरफ की अन्य दुकानें अभी खुल रही हैं. अन्य जिलों में सड़क के दोनों तरफ दुकानों व मॉल, जिम को खुलने की अनुमति है. शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक है.

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बात करें असम (Assam) में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Disease) के बारे में तो यहां इस जानलेवा वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या वर्तमान में 10 हजार 1 सौ 83 है. इसके अलावा इस जानलेवा वायरस के चपेट में आने से अबतक 1 सौ 1 लोगों की मौत हुई है. प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि इस महामारी से 31 हजार 4 सौ 42 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं.

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