Unlock 1: देश में कल से खुल रहे हैं धार्मिक स्थल, भक्तों के लिए मंदिरों में किए गए हैं सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम
लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के तहत देश में कल से यानी 8 जून 2020 से तमाम धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं.राजधानी दिल्ली में भी कल से तमाम धार्मिक स्थल खुल रहे हैं. कालकाजी मंदिर को भक्तों के लिए खोलने से पहले यहां सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के खास इंतजाम किए गए हैं.
Unlock 1: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) का पांचवां चरण चल रहा है. लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के तहत देश में कल से यानी 8 जून 2020 से तमाम धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं. कल से धार्मिक स्थल (Religious Places) खुल जरूर रहे हैं, लेकिन यहां भक्तों के आने-जाने से लेकर दर्शन करने तक के सभी नियमों में बदलाव किए गए हैं. पहले की तरह अब भक्त भीड़ लगाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंदिरों (Temples) में सीमित मात्रा में ही भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing), सैनिटाइजेशन (Sanitization) का ख्याल रखा जाएगा और मंदिर आने वाले भक्तों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
राजधानी दिल्ली में भी कल से तमाम धार्मिक स्थल खुल रहे हैं. हालांकि इससे पहले मंदिरों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की खास व्यवस्था की जा रही है. कालकाजी मंदिर को भक्तों के लिए खोलने से पहले यहां सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के खास इंतजाम किए गए हैं. मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि सरकार की ओर से जितनी भी गाइडलाइन्स हैं उनका पालन करने की मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. यह भी पढ़ें: Unlock 1: पंजाब सरकार ने 8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटल, शॉपिंग माल्स के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
कल से खुलेंगे मंदिर
धार्मिक स्थलों को लेकर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चे धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते. प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई गई है. श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को बार-बार सैनिटाइज करना होगा. मंदिर में एक साथ 20 से ज्यादा लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही कलाकारों को जुटाकर सामुहिक तौर पर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित करने की मनाही होगी.