चंडीगढ़: गृह मंत्रालय (Home Department) ने अनलॉक 1 के तहत गाइडलाइंस जारी करते हुए व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स को लेकर कुछ अहम शर्तों के साथ खोलने को लेकर इजाजत दी थी. गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में होटल, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है. हालांकि इसके लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन सख्ती से करना होगा.
मंगलवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि हमने कारोबारियों की चिंता और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला किया है. राज्य में होटल, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स खोले जाएंगे. हालांकि, इनमें 50 फीसदी लोग ही आ सकेंगे. इस नियम को सभो को पालन करना होगा. यह भी पढ़े: कोरोना संकट को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन पूरा राज्य रहेगा बंद
Keeping in view concerns of the Industry & MHA instructions, we have decided to reopen hotels, restaurants, marriage halls & other hospitality services at reduced 50% capacity. However, establishments must adhere to SoP and observe full precautions: Punjab CM Capt Amarinder Singh pic.twitter.com/cWUf2DCIZU
— ANI (@ANI) June 23, 2020
वहीं सरकार के इस आदेश के बाद रेस्तरां को अब बैठा कर खिलाने की अनुमति दी गई है. पहले इसकी अनुमति नहीं थी. नियमों के मुताबिक रेस्तरां को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत है. रेस्तरां में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता की बैठने या 50 फीसदी गेस्ट, जो भी कम हो, की अनुमति होगी. रेस्तरां को कोविड 19 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
बता दें कि देश में 25 मार्च से हेई लॉकडाउन लागू था. लेकिन गृह मंत्रलाय ने लॉकडाउन 5 में होटल, धार्मिक स्थल आदि चीजों को कुछ अहम् शर्तों के साथ खोलने को लेकर इजाजत दी गई है. ताकि देश की बिगडती अर्थ व्यवस्था के साथ पटरी पर लाया जा सके. गृह मंत्रलाय के आदेश के बाद देश के धार्मिक स्थल के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट्स , मैरिज हॉल्स को खोलने को लेकर इजाजत दी है.